पोस्ट ऑफिस की 6 नई नियमों की घोषणा: सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर पीपीएफ तक जानें सभी महत्वपूर्ण अपडेट
केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस की प्रमुख बचत योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्त 2024 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स (SCSS) जैसी योजनाओं के लिए 6 नए नियम लागू किए गए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य इन योजनाओं को नियमित करना और निवेशकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है।
1. अनियमित खातों का नियमितीकरण
नियमों के अनुसार, सभी अनियमित खातों को वित्त मंत्रालय की ओर से नियमितीकरण के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। यह सर्कुलर उन खातों के लिए है जो किसी भी नियम या समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे।
प्रमुख कैटेगरीज:
- अनियमित एनएसएस खाते: दो एनएसएस-87 खातों के लिए अलग-अलग ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं। पहले खाते पर प्रचलित योजना दर मिलेगी, जबकि दूसरे खाते पर प्रचलित पीओएसए दर प्लस 200 बीपीएस की दर मिलेगी।
- नाबालिग के नाम पर पीपीएफ खाते: नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों को तब तक पीओएसए ब्याज दिया जाएगा जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता।
- एक से अधिक पीपीएफ खाते: यदि किसी के पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो इन खातों को प्राथमिक और द्वितीयक खातों में विभाजित किया जाएगा। अतिरिक्त राशि को शून्य प्रतिशत ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा।
- एनआरआई द्वारा पीपीएफ खाते का विस्तार: एनआरआई खाताधारकों को 30 सितंबर 2024 तक पीओएसए दर पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद शून्य प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी।
- सुकन्या समृद्धि योजना: दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों को कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर एक परिवार में दो से अधिक खाते खोले गए हैं, तो उन्हें योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन मानकर बंद कर दिया जाएगा।
2. एनएसएस खाते का ब्याज
एनएसएस-87 खातों के लिए विशेष छूट की घोषणा की गई है। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज मिलेगा। विशेष छूट के तहत 12 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक निवेशकों को बकाया राशि पर ब्याज मिलेगा।
3. नाबालिग के नाम पर पीपीएफ खाते
नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों को 18 वर्ष की आयु तक पीओएसए ब्याज मिलता रहेगा। इसके बाद, खाताधारक को नियमित ब्याज दर पर ब्याज दिया जाएगा। मैच्योरिटी की गणना नाबालिग के वयस्क होने की तारीख से की जाएगी।
4. एक से अधिक पीपीएफ खाते
अगर किसी के पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो प्राथमिक खाते पर स्कीम रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा, बशर्ते जमा राशि अधिकतम सीमा के भीतर हो। अतिरिक्त राशि शून्य प्रतिशत ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी।
5. एनआरआई पीपीएफ खाता
एनआरआई द्वारा खोले गए पीपीएफ खातों पर 30 सितंबर 2024 तक पीओएसए दर पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद, शून्य प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी।
6. सुकन्या समृद्धि खाते
दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों को कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर एक परिवार में दो से अधिक खाते खोले गए हैं, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
निष्कर्ष
इन नए नियमों से पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में सुधार होगा और निवेशकों को अधिक सुविधा मिलेगी। नए नियमों का पालन करने से खाताधारक अपने खातों को नियमित कर सकेंगे और वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह बदलाव न केवल निवेशकों के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी बचत योजनाएं सही तरीके से संचालित हों।
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